Amit Shah on New Criminal Laws: क्यों लाए गए नए आपराधिक कानून, क्या है इसकी मंशा; अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद बताया

Amit Shah on New Criminal Laws देश में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पुराने आईपीसी-सीआरपीसी के मुकाबले इस कानून में कई अंतर हैं। इन तीन कानूनों में कई नई धाराओं को शामिल किया गया है और कई धाराओं को खत्म किया गया। इस बीच इन कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

By Jagran NewsEdited By: Mahen Khanna Publish:Mon, 01 Jul 2024 01:44 PM (IST) Updated:Mon, 01 Jul 2024 01:44 PM (IST)
Amit Shah on New Criminal Laws: क्यों लाए गए नए आपराधिक कानून, क्या है इसकी मंशा; अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद बताया
Amit Shah on New Criminal Laws विपक्ष पर बरसे शाह।

HighLights

  • New Criminal Laws तीन नए कानून लागू होने पर अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
  • विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब।

जागरण डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Amit Shah on New Criminal Laws देश में आज यानी 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून  लागू हो गए हैं। पुराने आईपीसी-सीआरपीसी के मुकाबले इस कानून में कई अंतर हैं।

इन तीन कानूनों में कई नई धाराओं को शामिल किया गया है और कई धाराओं को खत्म किया गया। इस बीच इन कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

रिमांड का समय नहीं बढ़ा

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रिमांड के दिन बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये सब केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि 15 दिन ही होगा रिमांड, लेकिन 15 दिन की अपर लिमिट होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोपी 15 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाए तो क्या पूछताछ होगी। इसलिए 15 दिन की अपर लिमिट रखी है। 

शाह ने और क्या खास कहा...

शाह बोले- अब कागज की बड़ी गड्डी की जरूरत नहीं। रेप के मामले में मौत की सजा। हमने चार्जशीट को भी डिजिटल किया। आईएस-आईपीएस से सुझाव लेकर कानून बनाए गए।

विपक्ष सुझाव दे तो सुनेंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि विपक्ष इन तीन कानूनों पर हंगामा कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसपर शोर मचाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर संसद में चर्चा हुई थी। शाह ने कहा कि मुझसे किसी ने मिलने का समय नहीं मांगा और इसमें कुछ बदलाव की बात नहीं कही। अगर किसी विपक्षी नेता को कोई कमी लगती है तो वो सुझाव दे।

अब श्री 420 नहीं, 318 कहें...

नए बीएनएस कानून के तहत अब चोरी के अपराध से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 को बीएनएस में 318 बना दिया गया है।  

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