कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए POCSO मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ मामले को लेकर सीआईडी द्वारा उनकी गिरफ्तार पर भी रोक लग गई है। कोर्ट ने अब येदियुरप्पा को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

By AgencyEdited By: Sachin Pandey Publish:Fri, 14 Jun 2024 05:46 PM (IST) Updated:Fri, 14 Jun 2024 05:46 PM (IST)
कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी ​​के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। (File Image)

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए POCSO मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ मामले को लेकर सीआईडी द्वारा उनकी गिरफ्तार पर भी रोक लग गई है।

कोर्ट ने अब येदियुरप्पा को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ 14 मार्च को दर्ज POCSO अधिनियम के तहत मामले को लेकर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि वह बुधवार को पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।

येदियुरप्पा ने मांगा था समय

इधर, येदियुरप्पा ने जांच में शामिल होने के लिए समय मांगा था। खबरों के मुताबिक, दिग्गज बीजेपी नेता नई दिल्ली में किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।

chat bot
आपका साथी