इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में मस्जिद पर यथास्थिति के आदेश

हाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया था।

By Ravindra Pratap SingEdited By:
Updated: Mon, 10 Dec 2018 08:43 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में मस्जिद पर यथास्थिति के आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में मस्जिद पर यथास्थिति के आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में स्थित मस्जिद पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। पिछले साल हाई कोर्ट ने मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी किया था। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है।

वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 नवंबर, 2017 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया था। वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से समस्या के समाधान का रास्ता निकालने को कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मस्जिद वहां1950 से है और उसे हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता।

हाई कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि मस्जिद के लिए उसके पास वैकल्पिक जगह नहीं है। राज्य सरकार ही उसके लिए जगह उपलब्ध करा सकती है।