तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर तेलंगाना सरकार का चला हंटर, एक साल के लिए लगाया प्रतिबंध

तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि तंबाकू उत्पादों के बिक्री भंडारण वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी। यह पाबंदी 24 मई 2024 से प्रभावी होगी। तेलंगाना सरकार ने बताया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है।

By AgencyEdited By: Abhinav Atrey
Updated: Mon, 27 May 2024 06:00 AM (IST)
तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर तेलंगाना सरकार का चला हंटर, एक साल के लिए लगाया प्रतिबंध
तेलंगाना सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए लगाया प्रतिबंध। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लगाया प्रतिबंध
  2. पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर होता है

आईएएनएस, हैदराबाद। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि तंबाकू उत्पादों के बिक्री, भंडारण, वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी। यह पाबंदी 24 मई 2024 से प्रभावी होगी।

तेलंगाना सरकार ने बताया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लगाया प्रतिबंध

अधिसूचना में कहा गया, "सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में तेलंगाना सरकार गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। यह बैन 24 मई, 2024 से पूरे तेलंगाना में एक साल के लिए लागू रहेगा।"

पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर होता है

बता दें कि गुटखा और पान मसाला खाने से मुंह के कैंसर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है।

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