Odisha Train Accident: बालासोर रेल हादसा मामले में तीन रेलवे अध‍िकारि‍यों के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट

Odisha Train Accident इसी साल दो जून को ओडिशा के बालेश्‍वर (बालासोर) में हुए रेल हादसे में 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जब‍कि 1200 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है जि‍सके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने 7 जुलाई को रेलवे के तीन अधि‍कारियों को गिरफ्तार किया था। अब उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।

By AgencyEdited By: Publish:Sat, 02 Sep 2023 05:53 PM (IST) Updated:Sat, 02 Sep 2023 05:53 PM (IST)
Odisha Train Accident: बालासोर रेल हादसा मामले में तीन रेलवे अध‍िकारि‍यों के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट
बालासोर रेल हादसा मामले में तीन रेलवे अध‍िकारि‍यों के खिलाफ CBI ने चार्जशीट दाखिल की है। फाइल फोटो

HighLights

  • हादसे में 296 लोगों की हुई थी मौत, 1200 से ज्‍यादा हुए थे घायल
  • चार्जशीट में इंजीन‍ियर पर दूसरे गेट के सर्किट डायग्राम का उपयोग करने का आराेप

भुवनेश्‍वर/दिल्‍ली, पीटीआई: इसी वर्ष 2 जून को ओडिशा के बालेश्‍वर (बालासोर) में हुए रेल हादसे के मामले में सीबीआई ने कथित गैर इरादतन हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में तीन गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है।

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने बालासोर जिले में तैनात तीन वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर आमिर और एक टेक्निश‍ियन पप्पू कुमार को तीन ट्रेनों की दुर्घटना की जांच के सिलसिले में 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस हादसे में 296 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से अधिक यात्री घायल हुए थे।

दो पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी हुई थी दुर्घटनाग्रस्‍त

दो जून को हुए हादसे में कोरोमंडल एक्‍सप्रेस बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसके कुछ बोगी पटरी से उतरकर बगल के ट्रैक पर चले गए थे और उस ट्रैक पर आने वाली यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे। इस हादसे के बाद घटनास्‍थल पर चीख-पुकार मच गई थी।

सीबीआई ने चार्जशीट में लगाई ये धाराएं 

भुवनेश्वर में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या), धारा 34 के साथ 201 साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसमें रेलवे अधिनियम की धारा 153 भी जोड़ी है।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि अरुण कुमार महंत ने बहनागा बाजार स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर- 94 पर रिपेयरिंग का काम एलसी गेट नंबर- 79 के सर्किट डायग्राम का उपयोग करके किया था। 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर: राजधानी भुवनेश्वर मंचेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केलासाही में दो समूहों के बीच झड़प होने की सूचना मिली है। वाहन के साइड से टकराने को लेकर दोनों व्यक्तियों के बीच हुई हाथापाई दो समूह में टकराव की वजह बन गई।

जानकारी के मुताबिक, एक नाबालिग पर करीब 15 दिन पहले हुए हमले को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए। पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया था। बावजूद इसके घटना के बाद से ही दो गुटों में हंगामा होने की आशंका जताई जा रही थी।

ऐसे में पिछली रात को दो गुटों में हाथापाई हुई और आज इसे लेकर बवाल और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हाथापाई में पुलिस के वाहन पर हमला किया गया। घटना के संबंध में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

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