Muktasar Crime News: निहंग की हत्या की गुत्थी सुलझी, 12 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपित; सामने आए कई राज
Muktasar Crime News मुक्तसर में निहंग सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। पुलिस ने 12 घंटों के अंदर हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने वारदात शराब के नशे में निहंग सिंह से अचानक हुई बहसबाजी के चलते की है। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। गिद्दड़बाहा में मंगलवार की रात निहंग सिंह की हुई हत्या के मामले को जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में दो हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी भागीरथ सिंह मीना ने हत्या का कारण शराब के नशे में आरोपितों की निहंग सिंह के साथ किसी बात को लेकर हुई बहसबाजी बताया है।
प्रेस वार्ता में एसएसपी मीना ने बताया कि मंगलवार की देर रात को गिद्दड़बाहा के मलोट रोड पर तंबू गाड़ कर लंगर की सेवा कर रहे एक निहंग सिंह का लोहे की रॉड सिर पर मारकर दो लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। मामले में थाना गिद्दड़बाहा में मृतक जसवीर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी हुसनर की पत्नी राज कौर के बयानों पर दो अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
12 घंटे में हुई आरोपित की पहचान
मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें डीएसपी गिद्दड़बाहा जसबीर सिंह पन्नू, डीएसपी अमरीक सिंह, थाना गिद्दड़बाहा प्रभारी नवप्रीत सिंह, थाना कोटभाई के प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह, सीआइए इंचार्ज गुरविंदर सिंह की ड्यूटी लगाई गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 12 घंटों में आरोपितों की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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आरोपितों की पहचान गुरजीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह निवासी ढाणी खूंटियां वाली फकरसर व बलजीत सिंह उर्फ बाबी पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गिद्दड़बाहा के रूप में हुई है। आरोपितों से वारदात में इस्तेमाल लोहे की राड व एक बाइक बरामद की गई है।
अचानक हुई बहस के चलते हुई वारदात
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने वारदात शराब के नशे में निहंग सिंह से अचानक हुई बहसबाजी के चलते की है। एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा। हिरासत में पूछताछ के बाद और खुलासे होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आरोपित बलजीत सिंह के खिलाफ आबकारी एक्ट व धारा 457,380 के पहले ही केस चल रहे हैं।
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