New Criminal Law: बरेली में दर्ज हुई नए कानून के तहत प्राथमिकी, अस्पताल से बच्चा चोरी के केस में लगी ये धारा

New Criminal Law Bareilly News अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आज से निष्प्रभावी हो गए हैं। अब देश में भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। नए कानून में धाराएं 511 से कम होकर 358 धाराएं बची हैं। बरेली जिले में उत्तर प्रदेश की दूसरी प्राथमिकी दर्ज करने का दावा किया है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Saxena Publish:Mon, 01 Jul 2024 12:35 PM (IST) Updated:Mon, 01 Jul 2024 12:35 PM (IST)
New Criminal Law: बरेली में दर्ज हुई नए कानून के तहत प्राथमिकी, अस्पताल से बच्चा चोरी के केस में लगी ये धारा
Bareilly News: नया आपराधिक कानून आज से लागू हो गया है।

HighLights

  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत हुई कार्रवाई
  • आईपीसी में धारा 369 के तहत दर्ज होता था मामला

जागरण संवाददाता, बरेली। नया कानून लागू होने के बाद प्रदेश में बरेली के थाना बारादरी में दूसरी प्राथमिकी लिखी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। पूर्व में आइपीसी में धारा 369 के तहत यह मामला पंजीकृत किया जाता था, जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपहरण का मामला होता था।

बच्चा गायब होने की रिपोर्ट

पीलीभीत के सुनगढ़ी निवासी सुशील कुमार की ओर से लिखाई रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 जून की सुबह करीब नौ बजे वह एक माह के बेटे इंद्रजीत को लेकर बरेली आया था। यहां डोहरा रोड स्थित अपोलो अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था।

आरोप है कि अस्पताल से बच्चा गायब हो गया। इसकी जानकारी अस्पताल के स्टाफ ने सुबह छह बजे दी। उनके शिकायती पत्र पर पुलिस ने सोमवार सुबह 10.17 बजे अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

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बरादरी इंस्पेक्टर अमित पांडेय ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत मामले की प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे के अपहरण मामले में आइपीसी में धारा 369 के तहत कार्रवाई की जाती थी। 

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