गोरखपुर के इस थाने में दर्ज हुआ हिट एंड रन का पहला केस, नए कानून ने बढ़ाई मुसीबत

उत्‍तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पहला हिट एंड रन केस का मामला दर्ज हुआ है। यह केस नया कानून लागू होने के बाद दर्ज हुआ। यह गोरखपुर एम्‍स थाने में पहला मामला है। बताया जा रहा है सोमवार की शाम ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई थी। इस केस में पहले तीन साल की सजा होती थी और अब पांच साल की।

By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla Publish:Wed, 03 Jul 2024 10:46 AM (IST) Updated:Wed, 03 Jul 2024 10:46 AM (IST)
गोरखपुर के इस थाने में दर्ज हुआ हिट एंड रन का पहला केस, नए कानून ने बढ़ाई मुसीबत
हिट एंड रन केस में अब तीन जगह पांच साल की सजा हो रही है। जागरण

HighLights

  • अब हो सकती है पांच साल तक की सजा और जुर्माना
  • पहले तीन साल की थी सजा,नए कानून में बढ़ी सख्ती

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। नए कानून लागू होने के बाद एम्स थाने में हिट एन रन का पहला केस दो जुलाई को दर्ज हुआ। सोमवार की शाम ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई थी।

नए कानून में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, पहले यह तीन साल ही था। इसके अलावा जुर्माना भी ज्यादा देना होगा।

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कुसम्ही बाजार रुद्रापुर निवासी सुनील कुमार ने एम्स थाना पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि एक जुलाई की शाम 7:30 बजे उनके भाई दिलीप कुमार बाइक से माड़ापार स्थित घर पर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दिलीप की बाइक में ठोकर मार दिया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल दिलीप को स्थानीय लोगों की मदद से एम्स गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 106 (1), 324(4), 324(5) के तहत केस दर्ज हुआ है।ट्रक चालक की तलाश चल रही है।

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