Atiq Ahmed: माफिया अतीक गैंग के सदस्यों को लगा बड़ा झटका, 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर लगा ‘सरकारी ठप्पा’

माफिया अतीक की हत्या के बाद उसका दबदबा भी छूमंतर हो रहा है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने लगभग 11 महीने में कुर्की से लेकर जमीन को सरकारी बनाने की ऐतिहासिक कार्रवाई की है। दरअसल माफिया अतीक अहमद की करीब 50 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है। मंगलवार को जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट ने जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया।

By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
Updated: Wed, 17 Jul 2024 12:23 AM (IST)
Atiq Ahmed: माफिया अतीक गैंग के सदस्यों को लगा बड़ा झटका, 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर लगा ‘सरकारी ठप्पा’
माफिया अतीक की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब सरकारी।

HighLights

  1. एयरपोर्ट के पास अतीक ने 2015 में ली थी 25 बीघा जमीन
  2. कमिश्नरेट पुलिस ने 11 महीने में की ऐतिहासिक कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ऑपरेशन माफिया के तहत चल रही कार्रवाई में कमिश्नरेट पुलिस प्रयागराज और राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। माफिया अतीक अहमद की करीब 50 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति अब राज्य सरकार की हो गई है। 

मंगलवार को जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया। 

कमिश्नरेट पुलिस ने महज लगभग 11 महीने में कुर्की से लेकर जमीन को सरकारी बनाने की ऐतिहासिक कार्रवाई की है। इसे प्रदेश में इस तरह की पहली कार्रवाई माना जा रहा है। इससे माफिया अतीक गैंग के सदस्यों को बड़ा झटका लगा है।

अतीक ने धमकाकर लिखवाई थी जमीन

जिलाधिकारी इस आदेश के अनुपालन में अब खतौनी में हुबलाल के स्थान पर राज्य सरकार का नाम दर्ज कराएंगे। माफिया अतीक के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत है। 

मुकदमे की विवेचना के दौरान पता चला कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अतीक की लगभग 25 बीघा जमीन है, जो अनुसूचित जाति के राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर है। पूछताछ में हुबलाल ने बताया कि अतीक ने वर्ष 2015 में धमकाकर उसके नाम पर गरीब-किसानों की जमीन लिखवाई थी। इसके बाद छह नवंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जमीन कुर्क की गई। 

जब्त की गई प्रॉपर्टी की पत्रावली पुलिस कमिश्नर कोर्ट पहुंची, जहां अतीक के वारिस को पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन तीन माह बीत जाने बाद भी वह कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। 

इसके बाद पत्रावली जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में भेज दी गई। वहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई को पुष्ट करते हुए संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया।

500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी हो चुकी कुर्क

माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और गुर्गो की करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी अब तक कुर्क हो चुकी है, जबकि इससे ज्यादा की संपत्ति को ढहाया भी जा चुका है। 

प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने माफिया और उसके गैंग के खिलाफ तेजी से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान प्रयागराज से लेकर लखनऊ और नोएडा तक में माफिया की प्रापर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत नामी और बेनामी प्रॉपर्टी को चिन्हित करते हुए लगातार कार्रवाई चल रही है। 

अतीक के कब्जे वाली जमीन पर बन चुकी है कॉलोनी

प्रयागराज के लूकरगंज में भू माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई 1,731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने गरीबों के लिए 76 फ्लैट का निर्माण कराया है। 

2021 में जमीन मुक्त कराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां गरीबों के लिए कॉलोनी बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लूकरगंज में दो ब्लाकों में फ्लैट तैयार किया गया। इसे गत वर्ष लाभार्थियों को आवंटित भी कर दिया गया है।

कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कार्रवाई तेज की गई। महज 11 माह में बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क करने और राज्य सरकार में निहित करने की ऐतिहासिक कार्यवाही की गई है। माफिया और उसके सहयोगियों पर आगे भी प्रहार जारी रहेगा।

-दीपक भूकर, डीसीपी सिटी, प्रयागराज

पुलिस कमिश्नर (सीपी) कोर्ट में हुबलाल का बयान कराते हुए गैंगस्टर कोर्ट में भी सीपी कोर्ट के आदेश को पुष्ट कराया गया। राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी की गई। अब गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के बाद बेनामी संपत्ति राज्य सरकार की हो गई है।

-ओम प्रकाश राय, संयुक्त निदेशक अभियोजन

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