New Law : 'साहब, आप मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो? शांतिभंग की धारा 151 है...गिरफ्तार युवक नए कानून की धारा से हुआ भ्रमित
New Laws India थाने के मुंशी को कंप्यूटर पर धारा 170 के तहत चालानी काटने को कहा तो आरोपित माधवेंद्र भड़क गया और कहने लगा कि आपने शांतिभंग की कार्रवाई करने की बात कही थी। यह कार्रवाई धारा 151 में की जाती है। आपने धारा बदल दी है। लगता है कि आप मुझे झूठे केस में फंसाना चाहते हो।
जासं, मैनपुरी। साहब, आपने तो कहा था कि शांतिभंग की धारा में कार्रवाई करूंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। शांतिभंग की धारा 151 है। आपने मुझ पर धारा 170 लगा दी है। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। सिर्फ नाराज हो रहा था। वहीं पुलिस कर्मी गिरफ्तार युवक को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आज से कानून बदल गया है। जो कार्रवाई धारा 151 में होती थी, अब वह धारा 170 में की जाएगी।
यह है पूरा मामला
नगला रते निवासी अधिवक्ता मनोज यादव ने पुलिस को सूचना दी कि दबंगों द्वारा उनके मकान पर जबरन कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। इस मकान का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। जिसमें न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में निषेधाज्ञा पारित की गई थी। तभी से दोनों पक्ष मौके पर यथास्थिति बनाए हुए थे।
अब माधवेंद्र व विजेंद्र निवासीगण नगला रते मकान पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस शिकायत पर कोतवाली के उप निरीक्षक योगेश कुमार सोमवार दोपहर मौके पर पहुंचे तो आरोपित माधवेंद्र और विजेंद्र झगड़े पर आमादा था। पुलिस के समझाने पर भी अवैध कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी।
झगड़े को देखते हुए पुलिस ने की कार्रवाई
झगड़े की संभावना के चलते पुलिस ने माधवेंद्र और विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने उप निरीक्षक से कहा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। गिरफ्तार कैसे कर सकते हो।
उप निरीक्षक ने शांतिभंग की धारा के तहत कार्रवाई करने की बात कही तो दोनों कहने लगे कि चलो पकड़ लो। एसडीएम न्यायालय से जमानत मिल जाएगी। पुलिस, दोनों को पकड़ कर कोतवाली ले आई। उप निरीक्षक ने दोनों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने समझाया तो माने
मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे समझाया किया अब कानून बदल गया है। जो कार्रवाई धारा 151 द.प्र.स. में की जाती थी, वह अब धारा 170 भा.ना.सु.सं. में की जाएगी। पुलिस कर्मी बमुश्किल नए कानून के बारे में दोनों आरोपितों को समझाने में सफल हो सके।