नवाब खानदान की 15 हेक्टेयर जमीन भू अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश, तहसीलदार जल्‍द न‍िपटाएंगे मामला

रामपुर नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के मुकदमे में जिला जज ने कोठी खास बाग की 15 हेक्टेयर जमीन भू अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब पक्षकार इसके लिए तहसीलदार के यहां अर्जी लगाएंगे।

By Narendra KumarEdited By: Publish:Wed, 10 Feb 2021 07:12 AM (IST) Updated:Wed, 10 Feb 2021 07:12 AM (IST)
नवाब खानदान की 15 हेक्टेयर जमीन भू अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश, तहसीलदार जल्‍द न‍िपटाएंगे मामला
नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।

मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे के मुकदमे में जिला जज ने कोठी खास बाग की 15 हेक्टेयर जमीन भू अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब पक्षकार इसके लिए तहसीलदार के यहां अर्जी लगाएंगे। कोर्ट ने तहसीलदार को भी शीघ्र मामला निस्तारित करने के आदेश दिए हैं।

रामपुर में नवाब खानदान की 26 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे‌। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। उन्होंने संपत्ति के सर्वे और मूल्यांकन कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए थे, जिन्होंने मूल्यांकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। 11 पक्षकारों के वकील पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने चार फरवरी को कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि संपत्ति में कुछ जमीन दर्ज करने से रह गई है। उनका कहना था कि कोठी खासबाग की घाटमपुर के खाते की जमीन 16.34 हेक्टेयर है। लेकिन, कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में 1.63 लिखा गया है, जो गलत है। इस मामले में जिला जज ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना और मंगलवार को फैसला सुना दिया। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि जिला जज ने आदेश दिया है कि जो जमीन संपत्ति में दर्ज होने से रह गई है, उसके लिए पक्षकार तहसीलदार के यहां अर्जी लगाएं। कोर्ट ने बंटवारे के सिलसिले में पक्षकारों को भी 22 फरवरी को तलब किया है। उस दिन जिला जज पक्षकारों की राय जानेंगे।

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