मारपीट मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला की मुश्किलें होंगी कम, हट सकती हैं गंभीर धाराएं

नोएडा में पेट्रोल पंपकर्मियों से मारपीट मामले में आप विधायक अमानतुल्ला की मुश्किलें कम होंगी। पुलिस ने शुरुआत में शिकायत के आधार पर मामूली धाराओं 323 504 506 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था लेकिन विवेचना के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कई धाराएं बढ़ाई गई थीं। इनमें धारा 147 149 452 307 394 34 व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई थी।

By Gaurav Sharma Edited By: Abhishek Tiwari Publish:Mon, 01 Jul 2024 10:34 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jul 2024 10:34 AM (IST)
मारपीट मामले में AAP विधायक अमानतुल्ला की मुश्किलें होंगी कम, हट सकती हैं गंभीर धाराएं
पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट मामले में अमानतुल्ला खान पर नोएडा में मामला दर्ज किया गया था। (फाइल फोटो)

HighLights

  • अनुसूचित जाति के पंपकर्मी ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर आराेपों का किया खंडन
  • शपथ पत्र का अवलोकन कर धाराएं घटाने पर विचार कर रहे नोएडा पुलिस के अधिकारी
  • जांच के बाद पुलिस ने पंपकर्मी अनिकेश के बयान के आधार पर बढ़ाई थीं गंभीर धाराएं
  • पंप स्वामी ने अमानतुल्ला और उनके पुत्र समेत अन्य पर दो माह पहले दर्ज कराया था केस

गाैरव भारद्वाज, नोएडा। सेक्टर-95 स्थित पेट्रोल पंप पर पंपकर्मियों से मारपीट के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें कम हो सकती हैं। जिस अनुसूचित जाति के पंपकर्मी ने पिटाई का आरोप लगाया था, उसने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर आरोपों का खंडन कर दिया है।

जिसके बाद माना जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा जांच में बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं कम हो सकती हैं। पुलिस शपथ पत्र का अवलोकन कर धाराएं घटाने पर विचार कर रही है।

7 मई का है मामला

कोतवाली फेज-वन में पंप स्वामी विनोद कुमार सिंह ने 7 मई को विधायक अमानतुल्ला खान और उनके पुत्र अनस, अबु बकर समेत कई अन्य के खिलाफ पंपकर्मियों से मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पंप पर काम करने वाले अनुसूचित जाति के अनिकेश ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था।

विधायक का मैनेजर इकरार अहमद हुआ था गिरफ्तार

इसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमला करने, लूट का प्रयास और एससी/एसटी समेत कई गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की थी। इस मामले में पुलिस ने विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस विधायक और उनके पुत्र की गिरफ्तारी के प्रयास के अलावा संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

पीड़ित ने छोड़ दी थी नौकरी

पंप स्वामी का कहना है कि पीड़ित अनिकेश ने पिछले दिनों ही नौकरी छोड़ दी है और संपर्क तोड़ लिया है। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र का कहना है कि पंपकर्मी अनिकेश ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया है कि उसके साथ जो घटना हुई थी उसमें वह कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। शपथ पत्र का अवलोकन किया जा रहा है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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