Umesh Pal Murder Case: अतीक के दोनों बेटे उमर और अली साजिश के दोषी, पुल‍िस ने कोर्ट में फाइल की चार्जशीट

देवरिया जेल कांड के मामले में उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि अली अहमद रंगदारी के मामले में नैनी जेल में है। इससे पहले मुकदमे के विवेचक ने जेल जाकर दोनों भाईयों का बयान दर्ज किया था। अली ने पांच लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताते हुए अपने अब्बा व चाचा की कारस्तानी को उजागर किया था।

By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena Publish:Tue, 02 Jul 2024 10:23 AM (IST) Updated:Tue, 02 Jul 2024 10:23 AM (IST)
Umesh Pal Murder Case: अतीक के दोनों बेटे उमर और अली साजिश के दोषी, पुल‍िस ने कोर्ट में फाइल की चार्जशीट
मोहम्‍मद उमर, अली अहमद। - फाइल फोटो

HighLights

  • जेल में बंद हैं अतीक के दोनों बेटे उमर और अली
  • पुलिस ने दोनों भाईयों को हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया
  • उमर और अली के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट फाइल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने माफिया अतीक के बेटे उमर और अली के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों भाइयों को हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया है।

देवरिया जेल कांड के मामले में उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद रंगदारी के मामले में नैनी जेल में है। इससे पहले मुकदमे के विवेचक ने जेल जाकर दोनों भाइयों का बयान दर्ज किया था। अली ने पांच लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताते हुए अपने अब्बा व चाचा की कारस्तानी को उजागर किया था। वहीं, उमर ने भी षडयंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। नैनी जेल में अली से शूटरों के मिलने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला था।

बम मारकर कर दी गई थी उमेश पाल की हत्‍या 

धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में 24 फरवरी 2023 की शाम उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली, बम मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

इसके बाद पुलिस, एसटीएफ की मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, उस्मान चौधरी समेत चार लोग ढेर हुए थे, जबकि कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे में एससीएसटी की धारा बढ़ने के बाद विवेचना एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार को सौंपी गई थी। उन्होंने प्रकरण में तथ्य और साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपितों के बयान अंकित किए। पुलिस की विवेचना में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को एससीएसटी कोर्ट में उमर व अली के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई। डीसीपी का कहना है कि मुकदमे की विवेचना अभी प्रचलित रहेगी।

मुकदमे में चौथी चार्जशीट

इसी मुकदमे में यह चौथी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है। पहली चार्जशीट मई 2023 में मुस्लिम हॉस्टल के अवैध अंतेवासी मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसके बाद पूरक चार्जशीट जून 2023 में अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ समेत अन्य आठ आरोपितों के खिलाफ की गई थी। फिर अक्टूबर 2023 में अतीक-अशरफ के वकील विजय मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इसी मुकदमे में 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन, 25-25 हजार की इनामी जैनब फातिमा, आयशा नूरी व पांच-पांच लाख के इनामी शूटर अरमान, गुड्डू व साबिर वांछित चल रहे हैं।

यह भी पढ़ें: यूपीपीसीएस-जे मुख्य परीक्षा की कॉपी में अदला-बदली, पांच के खिलाफ कार्रवाई; ऐसे खुला पूरा मामला

यह भी पढ़ें: …तो भारत की बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक, धार्मिक सभाओं में हो रहे मतांतरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

chat bot
आपका साथी