वाराणसी में मनोरंजन कर की सेवाओं के लिए अनुमति व लाइसेंस को अब ऑनलाइन करें आवेदन
शासन के निर्देशानुसार सरकारी विभागों द्वारा संचालित आयोजनों/सेवाओं का लाभ समयबद्ध रूप से आम नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना शासन की प्राथमिकता है।
वाराणसी, जेएनएन। असिस्टेंट कमिश्नर, टैक्स ऑडिट-जोन-2, वाणिज्य कर अवधेश कुमार शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार सरकारी विभागों द्वारा संचालित आयोजनों/सेवाओं का लाभ समयबद्ध रूप से आम नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना शासन की प्राथमिकता है। शासन के निर्देशानुसार विभाग में जिन सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित व संचालित हो चुकी है, उन सेवाओं में ऑफलाइन प्रदान करने की व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा जो आवेदन ऑफलाइन प्राप्त हो, उन आवेदनों को भी संबंधित कार्यालयों में ऑनलाइन दर्ज कर आवेदक को सेवा ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाए।
मनोरंजन से संबंधित सेवाएं अब विभागीय वेब पोर्टल
शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में मनोरंजन से संबंधित सेवाएं विभागीय वेब पोर्टल http://entertainmenttax.azurewebsites.net/ पर सीधे अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस व लाइसेंस का नवीनीकरण,चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए ऑपरेटर परमिट, विभिन्न मनोरंजन के लिए अनुमति(लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डीटीएच को छोड़कर यथा-मनोरंजन पार्क/वाटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमीकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर तथा अन्य अतिरिक्त मनोरंजन के संचालकों को निर्देशित किया है कि आमोदो की अनुमति/अनुज्ञा (लाइसेंस) से संबंधित सभी आवेदन शासन के निर्देशानुसार विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन ही समयबद्ध आवेदित करें। अन्यथा की स्थिति में कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।