New Criminal Law: उत्तराखंड के हरिद्वार में नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज, छिनौती व जान से मारने की धमकी पर लगी ये धारा

अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आइपीसी सीआरपीसी और साक्ष्य कानून को बदल दिया गया है। आज से हत्या हो या लूट चोरी हो या फिर मारपीट सभी घटनाओं में कानून की बदली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लॉ के प्रभावी होने के बाद आज उत्तराखंड के हरिद्वार से नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Riya Pandey Publish:Mon, 01 Jul 2024 05:02 PM (IST) Updated:Mon, 01 Jul 2024 05:02 PM (IST)
New Criminal Law: उत्तराखंड के हरिद्वार में नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज, छिनौती व जान से मारने की धमकी पर लगी ये धारा
हरिद्वार में दर्ज हुआ नए कानून के तहत पहला मुकदमा

HighLights

  • देश में नया आपराधिक कानून हुआ लागू
  • उत्तराखंड के हरिद्वार से आया पहला क्रिमिनल केस
  • छिनौती व जान से मारने के लिए इन धाराओं में केस दर्ज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। New Criminal Law: देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। 

चाकू दिखाकर जान से धमकी का मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे।

आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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