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बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ के गबन का मामला, क्रिकेटर नमन ओझा के पिता गिरफ्तार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में 2013 में करीब 1.25 करोड़ रुपये के गबन के मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता वी के ओझा को गिरफ्तार किया गया है। जब यह गबन हुआ तब विनय ओझा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात थे।

By Babita KashyapEdited By: Updated: Tue, 07 Jun 2022 08:25 AM (IST)
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1.25 करोड़ रुपये के गबन के मामले में क्रिकेटर नमन ओझा के पिता गिरफ्तार
मुलताई, जेएनएन। साल 2013 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में करीब 1.25 करोड़ रुपये के गबन के मामले में तत्कालीन मैनेजर वीके ओझा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वी के ओझा क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं। उन पर आईटी एक्ट की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 और धारा 65,66 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गबन मामले में अन्य आरोपियों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। ओझा काफी समय से फरार चल रहा था।

एसडीओपी मुलताई नम्रता सोंधिया ने बताया कि गबन के मामले में फरार आरोपी विनय ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा जौलखेड़ा में तैनात बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम ने साल 2013 में गबन की साजिश रची थी।

उनके तबादले के बाद ओझा और अन्य ने रविवार 2 जून 2013 को मिलकर 34 फर्जी खाते खोलकर उन पर केसीसी का कर्ज ट्रांसफर किया और करीब 1.25 करोड़ रुपये निकाल लिए। जब यह गबन हुआ तब विनय ओझा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात थे। गबन की राशि पूर्व प्रबंधक अभिषेक रत्नम, विनोद पंवार, लेखाकार नीलेश चालोत्रे, दीनानाथ राठौर समेत ओझा ने बांटी। करीब एक साल बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक रितेश चतुर्वेदी ने 19 जून 2014 को थाने में गबन की शिकायत की थी।

शिकायत में बताया गया कि फर्जी नाम व फोटो के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक से राशि निकाली गई है। तरोदा निवासी बुजुर्ग दर्शन के पिता शिवलू की मौत के बाद भी उनके नाम खाता खोलकर पैसे निकाले गए। अन्य किसानों के नाम से भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर करीब सवा करोड़ रुपए की राशि निकाली गई।

शिकायत के बाद पुलिस ने जांच में पाया कि बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम, विनय ओझा, अकाउंटेंट नीलेश चालोत्रे, दीनानाथ राठौर व अन्य ने आपस में पैसे बांटे थे। पुलिस ने अभिषेक रत्नम, वीके ओझा, नीलेश चालोत्रे और अन्य के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 और धारा 65, 66 के तहत मामला दर्ज किया था।

इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक रत्नम, नीलेश चालोत्रे व अन्य को गिरफ्तार किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से विनय ओझा फरार था। मुलताई टीआई सुनील लता ने बताया कि विनय ओझा को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया और एक दिन के रिमांड की मांग की। कोर्ट ने उसे पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया

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