Move to Jagran APP

'21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय', 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाले को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। बता दें कि अपने आदेश में एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि उसे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक महीने में दो बार पुलिस थाने जाना होगा और हर बार भारत माता की जय बोलते हुए 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी।

By Versha Singh Edited By: Versha Singh Updated: Thu, 17 Oct 2024 11:43 AM (IST)
Hero Image
'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाले को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत (फाइल फोटो)

एएनआई, भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘पाकिस्तान जिंदा, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले आरोपी को एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसे मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक महीने में दो बार पुलिस थाने जाना होगा और हर बार 'भारत माता की जय' बोलते हुए 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि भोपाल निवासी आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान महीने के प्रत्येक पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद पुलिस थाने में उपस्थित होगा। आरोपी ​​फैजान को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई।

17 मई को आरोपी हुआ था गिरफ्तार

आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को इसी साल 17 मई के दिन भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी।

फैजान के वकील ने दलील दी है कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है। फिर भी, फैजान के वकील ने उचित रूप से कहा है कि एक वीडियो में आवेदक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने अदालत से कुछ सख्त शर्तें लगाकर जमानत देने की प्रार्थना की।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।

आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 13 मामले 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने कहा, आवेदक के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वीडियो में वह उपरोक्त नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

आरोपी ने लगाए थे 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे

15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक फैजल उर्फ ​​फैजान को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वह ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो सके।

आदेश में कहा गया है कि, उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा पुलिस थाने की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देंगे तथा 'भारत माता की जय' का नारा लगाएंगे।

इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त (सीपी) भोपाल को भेजी जाए ताकि राष्ट्रीय ध्वज और "भारत माता की जय" के नारे के संबंध में शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

यह भी पढ़ें- Sabarimala Online Darshan Booking: अब ऑनलाइन पंजीकरण के बिना भी मिलेगी सबरीमाला में दर्शन करने की सुविधा

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।