Gwalior News: 1500 बेड के अस्पताल के निर्माण में देरी पर कंपनी पर लगा 22 करोड़ का जुर्माना
ग्वालियर में एक अस्पताल का निर्माण समय पूरा न होने पर पीआइयू ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रतिदिन 1 करोड़ की दर से 22 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगर 22 सितंबर तक निर्माण पूरा न हुआ तो जुर्माना राशि बढ़ा दी जाएगी।
By Babita KashyapEdited By: Updated: Sat, 10 Sep 2022 09:27 AM (IST)
ग्वालियर, जागरण आनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 बेड के अस्पताल का निर्माण समय पर पूरा न होने के कारण पीआईयू ने राजकोट गुजरात की कंस्ट्रक्शन कंपनी जेपी स्ट्रक्चर्स पर एक करोड़ प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया है।
31 अगस्त से हर दिन एक करोड़ का जुर्माना लगाने के लिए पीआईयू ने कंपनी प्रतिनिधि को पत्र सौंपा है। कंपनी को 22 सितंबर तक कुल 22 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा।
इसके साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 22 सितंबर तक अस्पताल का निर्माण पूरा कर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज (जीआरएमसी) को नहीं सौंपे जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी।
कंपनी ने झोंक दी ताकत
अस्पताल का निर्माण अगले 12 दिनों में पूरा करने के लिए कंपनी को दिन-रात काम करने वाले करीब एक हजार मजदूर लगाये हैं। दीवार और दरवाजों पर पेंटिंग से लेकर फाल्स सीलिंग, सफाई, प्लास्टर, बिजली, अग्नि सुरक्षा आदि का काम तेजी से हो रहा है।
पीआईयू के पत्र में विवरण दिया गया था कि संभागीय आयुक्त की बैठक में कंपनी की कार्य योजना की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि कंपनी द्वारा दी गई तारीख तक काम पूरा नहीं किया जा सका।
अस्पताल बनकर तैयार होकर 31 अगस्त 2022 को सौंपा जाना था। अब किसी भी हाल में 22 सितंबर तक काम पूरा करने के बाद अस्पताल की डिलीवरी जीआरएमसी को देनी होगी।
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