Bhopal News: तेज गति से आटो चलाया या साल में एक बार से अधिक हुआ चालान तो छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित
Bhopal News तीन से ज्यादा यात्री होने या चालक की सीट पर यात्री को बैठाकर चलाने पर आटो मालिक भी होगा जिम्मेदार। आटो रिक्शा विनियमन योजना में किए प्रविधान नौ नवंबर को राजपत्र में अधिसूचित करके प्रभावी किया।
By Jagran NewsEdited By: Vinay Kumar TiwariUpdated: Thu, 10 Nov 2022 10:04 PM (IST)
भोपाल, आनलाइन डेस्क। Bhopal News: मध्य प्रदेश में तेज गति या खतरनाक ढंग से आटो चलाते हुए एक वर्ष में एक बार से अधिक चालान होने पर चालक का लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित किया जाएगा। इसी तरह लालबत्ती होने पर दो बार से अधिक वाहन निकालने पर भी छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित हो जाएगा।
निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और चालक की सीट पर यात्री को साथ बैठाने पर चालक के साथ--साथ वाहन स्वामी को भी दंडित किया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर कम से कम एक हजार रपये का अर्थदंड लिया जाएगा। दोबारा या बार--बार ऐसा करने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने ये प्रविधान आटो रिक्शा विनियमन योजना--2021 में किए हैं।
परिवहन विभाग ने इस योजना को नौ नवंबर को राजपत्र में अधिसूचित करके प्रभावी कर दिया। इसमें सीएनजी आटो रिक्शा के लिए प्राथमिकता के आधार पर परमिट स्वीकृत करने का प्रविधान किया है। स्थायी परमिट पांच साल के लिए वैध होगा।
ई--रिक्शा केपरमिट के लिए आवेदन की जरूरत नहींई--कार्ट व ई--रिक्शा को परमिट के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें इलेक्टि्रक वाहन नीति--2019 के अंतर्गत पंजीयन शुल्क व मोटरयानकर में छूट दी गई है। शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग--अलग परमिट दिए जाएंगे। इसी आधार पर आटो रिक्शा संचालन के लिए उनके रंग निर्धारित होंगे।
शहरी क्षेत्र में इलेक्टि्रक आटो रिक्शा या सीएनजी, बायो ईधन से संचालित आटो रिक्शा के लिए पीला हुड, ग्रीन बाडी और पेट्रोल--डीजल से चलने वाले आटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बाडी होगी। शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के लिए पीला हुड और लाल रंग की बाडी रहेगी। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए परमिट इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाएंगे और वाहन पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।ये है नियम
- आटो रिक्शा में तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि कोई इससे अधिक यात्री ले जाते हुए पक़़डा जाता है तो उसका परमिट रद कर दिया जाएगा।- ई--रिक्शा स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वह निर्धारित मार्ग या क्षेत्र में ही वाहन का संचालन करवाए।- निर्धारित मार्ग और आटो स्टैंड का विवरण भी ई--रिक्शा पर लाल रंग से लिखना होगा।- बैठक क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सीट नहीं लगवाई जाएगी। ऐसा पाए जाने पर परमिट निरस्त किया जाएगा और दोबारा नया परमिट भी स्वीकृत नहीं होगा।
- आटो रिक्शा में पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एंबुलेंस, डायल--100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि महत्वपूर्ण नंबर भी लिखना होगें।- चालकों का यह दायित्व होगा कि वे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।- चालक धूम्रपान नहीं करें और नशा करके वाहन नहीं चलाएं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।