चीतल का शिकार करने वाले आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा, दो हजार रुपये का भी लगा जुर्माना
चीतल की शिकार करने वाले आरोपित को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि वन परिक्षेत्र डिंडौरी द्वारा आरोपित सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा पैरवी की गई।
जागरण न्यूज नेटवर्क, डिंडौरी। चीतल की शिकार करने वाले आरोपित को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि वन परिक्षेत्र डिंडौरी द्वारा आरोपित सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला
बताया गया कि आरोपित को पांच दिसंबर 2017 को बीट माधवपुर में चीतल का शिकार करने के बाद उसका मांस काटते हुए उसके घर में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था।
सजा के साथ लगा दो हजार रुपये का जुर्माना
मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंडौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 के अपराध के लिए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा पैरवी की गई।यह भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF को मिली बड़ी सफलता, चार नाबालिग समेत 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
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