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पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा, जबलपुर की MP-MLA कोर्ट ने दिया आदेश

जबलपुर की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के विरुद्ध की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेकर प्रकरण दायर किया गया था।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Updated: Sat, 20 Jan 2024 11:13 PM (IST)
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पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मुकदमा। फाइल फोटो।

जागरण न्यू नेटवर्क, जबलपुर। जबलपुर की एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। विशेष कोर्ट की न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने यह निर्देश राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा तीनों नेताओं के विरुद्ध किए गए 10 करोड़ रुपये की मानहानि के दावे पर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न होने पर चुनाव प्रक्रिया निरस्त हुई थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की व्यवस्था दे दी थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सहित अन्य ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ व तन्खा सहित अन्य के विरुद्ध विवादास्पद बयान दिए थे। पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तन्खा के विरुद्ध की गई टिप्पणी को गंभीरता से लेकर प्रकरण दायर किया गया था।

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