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थाने पहुंचकर फैजान ने 21 बार तिरंगे को दी सलामी, 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारा लगाने वाले आरोपी ने क्यों किया ऐसा?

फैजल उर्फ फैजान पर आरोप लगाया गया कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए। फैजल ने ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि वो महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा।

By Jagran News Edited By: Piyush Kumar Updated: Tue, 22 Oct 2024 12:21 PM (IST)
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पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले फैजल ने थाने में तिरंगे को सलामी दी।(फोटो सोर्स: नई दुनिया)

जेएनएन, भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने भोपाल में मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। इसके अलावा उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया।

दरअसल,  मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। इसके बाद पुलिस ने 17 मई को इस घटना पर मामला दर्ज करते उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने युवक के खिलाफ धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण देना) के तहत कार्रवाई की थी।

फैजल ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे

फैजल उर्फ फैजान पर आरोप लगाया गया कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए। फैजल ने ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। उसका यह कृत्य राष्ट्रीय एकता व सद्भाव के प्रतिकूल है।

पुलिस ने क्या लगाया आरोप

इसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया था। फैजल के नारेबाजी की वीडियो भी कोर्ट में पेश की गई।

अभियोजन की ओर से शासकीय वकील सीके मिश्रा ने तर्क दिया कि आरोपित के खिलाफ 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिस देश में उसने जन्म लिया और बड़ा हुआ, उसी के विरोध में उक्त नारा लगाता है।

कोर्ट ने सुनाया दिलचस्प फैसला

कोर्ट ने दोनों पक्षों की  सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपित को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को 10 से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा।

कोर्ट ने बताया कि यह शर्त इसलिए लगाई गई है, ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश क प्रति गर्व से भरे जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।

कोर्ट की शर्त को मानते हुए फैजल ने थाने पहुंचकर 21 बार तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय का नारा लगाया। 

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