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Guna News: छेड़खानी के डर से छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, मां ने लगाई सुरक्षा की गुहार

Guna News एक छात्रा ने अपनी पढ़ाई बीच में इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे पड़ोसी द्वारा परेशान किया जा रहा था। घटना मध्य प्रदेश के गुना की है। छात्रा की मां ने इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय में बेटी की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

By AgencyEdited By: Sachin Kumar MishraUpdated: Wed, 19 Oct 2022 05:50 PM (IST)
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मप्र के गुना में छेड़खानी के डर से छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, मां ने लगाई सुरक्षा की गुहार। फाइल फोटो

गुना, एजेंसी। Guna News: मध्य प्रदेश के गुना में एक छात्रा ने अपनी पढ़ाई बीच में इसलिए छोड़ दी, क्योंकि उसे पड़ोसी द्वारा परेशान किया जा रहा था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में छात्रा की मां ने जिलाधिकारी कार्यालय में बेटी की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसकी बेटी को उसके इलाके में रहने वाला एक युवक द्वारा परेशान किया जा रहा है।

आरोपित ने जान से मारने की दी धमकी 

समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, महिला ने कहा कि पड़ोसी की हरकत से तंग आकर मेरी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी है। मैंने कोतवाली थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद मैंने कलेक्टर को पत्र लिखकर न्याय की मांग की। शिकायत पत्र में उसने कहा कि आरोपित उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देता है और दावा करता है कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता और उसने उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी की है।

आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज

पुलिस अधीक्षक (एसपी) पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा छात्रा के स्कूल में प्रवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मप्र में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न

गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसने खुद को हिंदू बताकर कथित तौर पर एक महिला से दुष्कर्म किया। मोहम्मद अकरम ने अपनी पहचान अमर कुशवाहा बताकर महिला से दोस्ती करने के बाद कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। लव जिहाद के प्रथम दृष्टया मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 और आरोपित के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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