Madhya Pradesh News: शिक्षा के मंदिर में करता था छात्राओं के साथ अश्लील हरकत, कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा
शहर के एक सरकारी स्कूल में विज्ञान विषय के शिक्षक प्रदीप सोलंकी पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस मामले पर विशेष न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में आरोपी शिक्षक को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गुना। जेएनएन। छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को विशेष न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि उक्त मामले में पांच में से चार छात्राएं न्यायालय में अपने बयान से पलट गई थीं, जबकि एक छात्रा अपने बयान पर अडिग रही थी। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने उक्त फैसला सुनाया।
वार्डन ने कैंट थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
मामले के अनुसार शहर के एक सरकारी स्कूल में विज्ञान विषय के शिक्षक प्रदीप सोलंकी पर छात्राओं ने आरोप लगाया था कि शिक्षक उन्हें री-प्रोडक्टिव चैप्टर ही पढ़ाते रहते थे। शिक्षक का कहना था कि यह उनके भविष्य में काम आएगा। इस संबंध में छात्राओं ने 22 दिसंबर 2021 को वार्डन को पत्र लिखा था, जिस पर वार्डन ने कैंट थाने में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
बता दें कि शिक्षक के खिलाफ छेड़खानी, पाक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षक को अरेस्ट कर लिया था। वहीं, बाल कल्याण समिति ने भी मामले की जांच की थी। उस समय 12वीं में विज्ञान विषय में सात छात्राएं थीं, जिसमें से पांच छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्रा ने बताया शिक्षक ने की जबरदस्ती करने की कोशिश
इसमें शिक्षक प्रदीप सोलंकी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। एक छात्रा ने पत्र में लिखा था कि टीचर कक्षा की बजाए विज्ञान लैब में ज्यादा समय लेते हैं। एक दिन वह अपनी दोस्त के साथ प्रेक्टिकल की कापी लेने गई, तो शिक्षक ने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की। लेकिन वह किसी तरह छूटकर भाग सकी। शिकायत करने पर शिक्षक कहते थे कि वह जल्द स्कूल के प्राचार्य बनने वाले हैं इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
आरोपी ने पद का दुरुपयोग किया है: कोर्ट
इधर, शिक्षक के खिलाफ दो प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमे एक पाक्सो, छेड़छाड़ और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इधर, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने छात्रा के बयानों और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने एक शिक्षण संस्थान, जो शिक्षा का मंदिर है, उसके प्रबंधन में एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, पद का दुरुपयोग अपनी शारीरिक लालसा की दैहिक पूर्ति के लिए स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया है।
न्यायालय ने जेजे एक्ट में आरोपी को छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अपील की अवधि के बाद आरोपी को जुर्माना अदा करना होगा। यह पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में छात्राओं दिया जाएगा। वहीं छेड़छाड़ की धारा में आरोपी को दो साल और पाक्सो एक्ट की धाराओं में चार वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ भुगताई जाएंगी।
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