MP News: आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, किसान समेत इन मुद्दों को लेकर लिए बड़े फैसले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने सैनिक स्कूलों से लेकर किसानों के लिए बड़े फैसले किए है। वहीं किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके अलावा एमपी कैबिनेट ने रेल परियोजनाओं से संबंधित मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन का निर्णय लिया है।
भोपाल, जागरण न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है।
इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन का निर्णय लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में "प्रिन्ट मीडिया" सम्मिलित नहीं होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर विद्यमान प्रावधान में से शब्द" प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा दी गई।सी.एस.आर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन
मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत् मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल एक विशिष्ट शिक्षा प्रधान प्रतिष्ठान हैं। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत म.प्र. राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान किये जाने से प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढे़गा।
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