MP News: मतांतरण पर सख्त हुई शिवराज सरकार, 60 दिन पहले कलेक्टर को देनी होगी सूचना
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मतांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मतांतरण करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई धर्माचार्य मतांतरण का आयोजन करना चाहता है तो इसकी सूचना भी देनी होगी।
मध्य प्रदेश, भोपाल: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने मतांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मतांतरण करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही यदि कोई धर्माचार्य मतांतरण का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना कलेक्टर को 60 दिन पहले देने होगी। सरकार की ओर सूचना देने के तरीकों के बारे भी जानकारी दी गई है। यह सूचना व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकेगी।
कलेक्टर मतांतरण की जानकारी राज्य सरकार को देंगे
कलेक्टर ऐसी सूचना मिलने पर इसकी रशिद भी प्रदान करेंगे। यह पत्र राज्य सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिया। नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कलेक्टर हर माह की दस तारीख तक उसके पास आने वाली मतांतरण की सूचनाओं एवं उसमें दी गई स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को भेजेंगे। इसके लिए व्यक्ति को घोषणापत्र भरना होगा।
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बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 बनाया था जिसके क्रियान्वयन के लिये अब नियम जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में आएदिन हर जिले से मतांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। जिसका आधिकारिक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
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