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MP News: एक्शन मोड में मोहन सरकार, मांस के बाद लाउडस्पीकर भी हुए बंद; DJ बजाने के लिए भी जल्द जारी होंगे नए नियम

जिले में ध्वनि प्रदूषण कम कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित दलों ने पुलिस और नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर दी है। दलों द्वारा धार्मिक स्थलों पर बैठक करने के साथ ही लाउडस्पीकर की संख्या आवाज दोनों कम कराई जा रही है। साथ ही शासन के नियमों पालन करने के लिए समझाईश दी जा रही है।

By Jagran News Edited By: Paras PandeyUpdated: Tue, 26 Dec 2023 03:17 AM (IST)
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जिला प्रशासन ने 462 धार्मिक स्थलों के साथ बैठक के बाद की कार्रवाई
जेएनएन, भोपाल। जिले में ध्वनि प्रदूषण कम कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित दलों ने पुलिस और नगर निगम के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर दी है। दलों द्वारा धार्मिक स्थलों पर बैठक करने के साथ ही लाउडस्पीकर की संख्या, आवाज दोनों कम कराई जा रही है।

साथ ही शासन के नियमों पालन करने के लिए समझाईश दी जा रही है। बता दें कि सचिवालय न्यायालय की गाइडलाइन एवं मध्यप्रदेश सरकार के आदेश का पालन करने की दिशा में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं। इसके बाद से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने एवं आवाज कम कराने की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के संबंध में निगरानी दलों ने 34 थाना क्षेत्रों में 462 धार्मिक स्थलों पर बैठक कर शासन के नियमों के बारे में समझाते हुए पालन करने के लिए कहा है।

वहीं 126 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर पूरी तरह से हटाए गए हैं। दलों ने 356 धार्मिम स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने के साथ ही संख्या भी कम कराई है। इस तरह धार्मिक स्थलों से कुल 619 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं।

कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए लाउडस्पीकर और डीजे पर नजर रखने के लिए आठों तहसील में आठ दलों का गठन किया गया है। जिनका प्रभारी एसडीएम को बनाया है इसमें स्थानीय थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय अधिकारी सहयोग करेंगे।

डीजे, लाउडस्पीकर करें तेज आवाज, तो यहां करें शिकायत

शहर में यदि डीजे, लाउडस्पीकर तेज आवाज करें तो उनकी शिकायत करने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर 0755-2730395 है। आम लोग तेज ध्वनि संबंधी सभी तरह की शिकायत इस नंबर पर कर सकेंगे।

यहां आने वाली शिकायत को संबंधित एसडीएम और थाने में भेजा जाएगा।जिसके आधार पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

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