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MP News: अभी रुक जाओ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम... मोहन सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस-भाजपा में वाकयुद्ध तेज

MP News मध्य प्रदेश सरकार की रोक के 24 घंटे बाद राज्यभर में कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और भाजपा में वाकयुद्ध भी प्रारंभ हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर धमकी भरे अंदाज में वार-पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। ये लोग विवाद के लिए नया बहाना ढूंढ रहे हैं।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Fri, 15 Dec 2023 06:30 AM (IST)
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क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी: भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा
राज्य ब्यूरो, भोपाल। धर्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस-मछली की बिक्री पर मध्य प्रदेश सरकार की रोक के 24 घंटे बाद राज्यभर में कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और भाजपा में वाकयुद्ध भी प्रारंभ हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर धमकी भरे अंदाज में वार-पलटवार किया

क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी?

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। ये लोग विवाद के लिए नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारी संस्कृति है। इसके बाद भोपाल के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते कहा कि क्या कांग्रेस को मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से मोहब्बत है? क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी? सब्जी-भाजी की तरह मांस की दुकानें खुल रही हैं।

आपकी गुंडागर्दी हम ठिकाने लगा देंगे

कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। फिर, भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी वाकयुद्ध में कूदे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैंने भी अध्ययन किया है। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, दुर्भावना चलेगी। मसूद की प्रतिक्रिया पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी रुक जाओ, आरिफ मसूद जी... आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे।

मांस-मछली की बिक्री पर रोक के निर्देश

बता दें कि बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने लाउडस्पीकर की तय मानक से ज्यादा आवाज और खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए थे। इस पर गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए और कार्रवाई शुरू हो गई। आदेश में यह भी बताया गया है कि तेज आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले से ही रोक है। 

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