Move to Jagran APP

MP News: मध्य प्रदेश में आज से लागू होगा साइबर तहसील सिस्टम, केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे लोकार्पण

प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। इसके बाद इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन सुशासन से सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा।

By Jagran News Edited By: Mohammad Sameer Updated: Mon, 01 Jan 2024 06:30 AM (IST)
Hero Image
मध्य प्रदेश में आज से लागू होगा साइबर तहसील सिस्टम
राज्‍य ब्‍यूरो, भोपाल। आज से एमपी के सभी जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह अविवादित नामांतरण के लिए सभी पक्षों को तहसील कार्यालय आने की जरूरत भी नहीं होगी।

सीएम मोहन यादव ने इस व्यवस्था के लोकार्पण के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भेंटकर आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि, सीएम यादव गुरुवार देर नई दिल्ली पहुंचे थे और उसके एक दिन बाद शुक्रवार को अमित शाह से मुलाकात की। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी की मध्य प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए सरकार संकल्पित है। इसी क्रम में एक जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।

खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बिना आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन के अदंर क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जाएगा और खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। इसके बाद इसे सभी प्रकार के अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा।

साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन, पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन 'सुशासन से सुराज' की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने के अनुरोध को स्वीकार किया है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।