Sagar News: माता-पिता से अलग नहीं होने पर छोड़ कर चली गई पत्नी, याचिका में की ऐसी मांग कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला
कुटुंब न्यायालय ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महिला की याचिका खारिज कर दी। दरअसल माता-पिता से अलग रहने का पति पर दबाव बनाने वाली पत्नी पति को छोड़कर चली गई थी और भरण-पोषण की मांग की थी।न्यायालय ने महिला द्वारा पेश किए गए तमाम तर्कों में पाया कि आवेदिका अपने पति के साथ इस कारण नहीं रही कि पति माता-पिता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था।
जागरण संवाददाता, सागर। माता-पिता से अलग रहने का पति पर दबाव बनाने वाली पत्नी की मंशा जब पूरी नहीं हुई तो वह पति को छोड़कर चली गई। इसके बाद भरण-पोषण के लिए दावा किया। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है।
कुटुंब न्यायालय ने दावा खारिज करते हुए कहा कि बिना उचित कारण के पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो उसे भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं है। कुटुंब न्यायालय सागर के न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल की कोर्ट में महिला ने अपने पति के खिलाफ धारा 125 भरण-पोषण का मामला दायर किया था।
याचिका में क्या थी मांग?
इसमें महिला ने कहा था कि वह अपने पति से अलग रहती है और वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। न्यायालय ने महिला द्वारा पेश किए गए तमाम तर्कों में पाया कि आवेदिका अपने पति के साथ इस कारण नहीं रही कि पति माता-पिता का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था।यह भी पढ़ें: Rewa Accident: रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो ट्रकों की भिड़ंत; आग में झुलसने से तीन लोगों की मौत
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