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Narmadapuram: पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति समेत 10 दोषियों को सात वर्ष का सश्रम कारावास, गेहूं खरीद घोटाले में हुई सजा

Narmadapuram News मार्केटिंग सोसाइटी में वर्ष 2013 में गेहूं खरीदी में घोटाला हुआ था। अब इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दस आरोपि‍यों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति व भाजपा नेता नवनीत नागपाल सहित शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे सहित अन्य आठ आरोपित थे।

By Jagran News Edited By: Prateek Jain Updated: Sat, 11 May 2024 08:06 AM (IST)
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न्यायालय ने दस आरोपि‍यों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जेएनएन, पिपरिया, (नर्मदापुरम)। मार्केटिंग सोसाइटी में वर्ष 2013 में गेहूं खरीदी में घोटाला हुआ था। अब इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दस आरोपि‍यों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति व भाजपा नेता नवनीत नागपाल सहित शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे सहित अन्य आठ आरोपित थे।

लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड लगाया है।

अभियुक्तों राजेंद्र कुमार दुबे शाखा प्रबंधक, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश कुमार जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरविया, जगदीश कुमार अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी एवं जानकी पटैल को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409 के अंतर्गत आरोपित बनाया गया था। 

यह है मामला 

जानकारी के मुताबिक, विपणन सरकारी समिति मार्यादित पिपरिया के समिति संचालक होते हुए समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के उपार्जित गेहूं के संबंध में लोकसेवक के रूप में न्यस्त थे। समिति द्वारा वर्ष 2013 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गए।

104034.19 क्विंटल गेहूं में से उपार्जित मात्रा के अनुपात में 1416.19 क्विंटल गेहूं निगम को कम दिया गया।  1628.86 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया तथा परिवहन के दौरान 185.02 क्विंटल गेहूं कम पाया गया।

इस प्रकार अभियुक्तगण ने कर्तव्यहीनता से गेहूं स्कंध में कमी, सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेहूं की खरीदी पर हुई क्षति पर निगम को 1416.19 क्विंटल गेहूं की राशि 2124285 का नुकसान हुआ। 1628.86 क्विंटल गेहूं की राशि 2093528 एवं 185.02 क्विंटल गेहूं की 2077530 की क्षति हुई।

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि राजेंद्र दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, शिवनारायण जायसवाल, हेमराज सिंह, राघव सिंह, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी, जानकी पटेल धारा 409 में दोषी पाते हुए सात वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

आरोपित राशि जमा न किए जाने पर अतिरिक्‍त सजा भुगतेंगे। सात आरोपितों को पिपरिया उप जेल ले जाया गया, जबकि तीन महिला आरोपितों को नर्मदापुरम महिला जेल भेजा गया है।

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