Indore Night Market: अब रातभर गुलजार रहेगा इंदौर, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल और औद्योगिक संस्थान
Indore Night Market इंदौर अब राज्य का पहला 24 घंटे खुले रहने वाला शहर बन गया है। कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय रेस्टोरेंट होटल विभिन्न तरह की सेवाएं लॉजिस्टिक्स आदि पूरी रात खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इंदौर, जागरण आनलाइन डेस्क। इंदौर अब राज्य का पहला ऐसा शहर बन गया है जो 24 घंटे खुला रहेगा। बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर के दायरे में होटलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को सशर्त अनुमति जारी की है। बार, पब और रेहड़ी-पटरी वालों को इसकी इजाजत नहीं होगी। हर 30 मिनट में यात्रियों की सुविधा के लिए आई-बस उपलब्ध होगी। पुलिस भी इस दौरान अलर्ट रहेगी।
कोचिंग क्लास या शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे
निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौक तक 11.45 किमी लंबे व 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर की दोनों तरफ सभी प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्यालय, रेस्टोरेंट, होटल, विभिन्न तरह की सेवाएं, लॉजिस्टिक्स
आदि पूरी रात खोलने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार सशर्त अनुमति दी गई है। इससे एक ओर जहां रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। हालांकि इस इलाके में रात 11 बजे के बाद कोचिंग क्लास या शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे।
सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, 30 दिन का करना होगा बैकअप
प्रशासन की ओर से बीआरटीएस के 100 मीटर के दायरे में 24 घंटे बाजार खुला रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन संस्थानों के लिए सख्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जो संस्थान और प्रतिष्ठान रात भर खुले रहेंगे उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
उन्हें 30 दिनों का बैकअप रखना होगा, जिसे पुलिस की मांग पर उपलब्ध कराना होगा। इसे लेकर पूरे संस्थान में एक नोटिस लगाया जाएगा कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। जब तक ये सर्विलांस सिस्टम शुरू होंगे तब तक संस्थान 24 घंटे नहीं खोले जाएंगे।
इन नियम शर्तो का पालन करना होगा अनिवार्य
हर प्रतिष्ठान व व्यवसायी रात्रिकालीन में कार्य करने वाली महिलाकर्मियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखेगा। इसके लिए उन्हें कार्यस्थल से लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन व मोबाइल, चिकित्सा व यौन उत्पीड़न से बचने के लिए सभी व्यवस्था करनी होगी। शासकीय श्रम पदाधिकारी-सहायक श्रमायुक्त को सभी कर्मचारियों का ब्यौरा निर्धारित समय अवधि में भेजना होगा।
शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति नहीं
कोचिंग व शैक्षिक संस्थानों को रात 11 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे, बार, पब और स्ट्रीट वेंडरों को भी रात भर खोलने की अनुमति नहीं।
रात्रि 12 बजे के बाद हार्न बजाने पर पाबंदी
रात 12 बजे के बाद अनुमति प्राप्त खुले जोन में हार्न बजाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर कोई हॉर्न जोन अंकित नहीं करना होगा। निगम की टीम भी सफाई करती रहेगी।
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