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Raisen News: शिशु गृह में हिंदू बच्‍चों की बदली गई जाति, मुसलमान बनाकर कराया गया स्‍कूल में एडमिशन

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो शनिवार को जब शिशु गृह पहुंचे तो मामला उनके सामने आया। उन्‍हें बच्‍चों ने बताया कि वे हिंदू हैं। लेकिन बिना उनकी सहम‍त‍ि के उनका परिचय इस्‍लाम में बदल दिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Sun, 13 Nov 2022 01:24 PM (IST)
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शिशु गृह में बच्‍चों की बदली गई जाति, बदला गया नाम
रायसेन, जागरण आनलाइन डेस्‍क। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो (Priyank Kanungo) शनिवार को रायसेन जिला के गौहरगंज कस्‍बे के शिशु गृह में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान शिशु गृह के संचालक द्वारा तीन हिंदू बच्चों के नाम व धर्म बदलकर नया नाम और नई जाति के आधार पर दस्तावेज बनवा लेने का मामला सामने आया।

बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला गंभीर: कानूनगो

इस पर कानूनगो ने प्रशासन को ट्वीट करते हुए लिखा है कि बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला गंभीर है। इसी के साथ उन्‍होंने जिला प्रशासन को संचालक हसीन परवेज के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

कानूनगो ने बताया कि हमें शिकायत मिली थी कि लगभग दो साल तीन बच्‍चों को शिशु गृह लाया गया था, जो आपस में भाई-बहन हैं। बाद में उन बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हुए दस्तावेजों में नाम बदल दिए गए थे।

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मुस्लिम नाम से बनवाए गए आधार कार्ड

हमने शिकायत के आधार पर आज जब उन बच्चों से मुलाकात की तो बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता हिन्दू थे, जबकि शिशगृह में उनका नाम बदलकर मुस्लिम नाम पर रखा गया है। जबकि पुराने नाम हिन्दू थे। इतना ही नहीं, शिशुगृह के संचालक ने उनके आधार कार्ड भी मुस्लिम नाम से बनवाए हैं। उनका स्‍कूल में एडमिशन भी इसी नाम से कराया गया। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कंवेंशन एंड राइट आफ चिल्ड्रन का उल्लंघन, देश के संविधान व भारतीय दंड संहिता के प्रविधान का उल्लंघन है।

आरोपित के खिलाफ तत्‍काल की जाएगी कार्रवाइ

कानूनगो ने कहा कि हमने एसपी से फोन पर चर्चा करते हुए संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा है। कानूनगो के निर्देश पर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। शिशुगृह के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने एसडीएम व महिला एवं बाल विकास अधिकारी को संबंधित मामले की तत्काल जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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