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मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता विधेयक बनाने की तैयारी, सीएम मोहन यादव ने दिए यह निर्देश

लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक बनाने की तैयारी तेज होगी। यूसीसी को भारत के संविधान में अनुच्छेद-44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।

By Jagran News Edited By: Sonu Gupta Updated: Thu, 06 Jun 2024 10:30 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता विधेयक बनाने की तैयारी। फाइल फोटो।

सौरभ सोनी, भोपाल। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक बनाने की तैयारी तेज होगी। इससे पहले उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बना है।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने शुरू की थी पहल

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर, 2022 में यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण विधेयक बनाने की तैयारी मंद पड़ गई थी, जिसे अब गति दी जाएगी।

सीएम मोहन यादव ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही समिति का गठन होगा, जो उत्तराखंड के कानून का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करके विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। डॉ. मोहन यादव भी मुख्यमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा केंद्र सरकार कहेगी मध्य प्रदेश में वैसा ही करेंगे।

वहीं, अमित शाह ने भी 26 अप्रैल को गुना संसदीय क्षेत्र में रैली के दौरान कहा था कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार देश में यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है।

क्या है समान नागरिक संहिता?

यूसीसी को भारत के संविधान में अनुच्छेद-44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है एक देश-एक नियम।

यूसीसी धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट रखती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। यूसीसी कानून के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है, जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म और लिंग रुझान के बावजूद लागू होते हैं।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अधिनियम के रूप में अधिसूचित

उत्तराखंड विधानसभा से पारित यूसीसी ने अब कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद सरकार ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। यह कानून उस दिन से लागू होगा जब सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी।

सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए समिति का गठन किया है जो इस पर कार्य कर रही है। संहिता में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को केंद्र में रखा गया है। इसे चार खंडों, यानी विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) और विविध में विभाजित किया गया है।

मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखकर यूसीसी कानून लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।- कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, मध्य प्रदेश  

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