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Khandwa News: बेटी को जन्‍म देने पर मोनिका पर टूटा दुखों का पहाड़, पीठ पर लात मार घर से निकाला

Khandwa News खंडवा में रहने वाली नवविवाहिता मोनिका पटेल ने बेटी को जन्‍म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उससे दहेज की मांग करने लगे पुलिस ने महिला के पति और सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Babita KashyapUpdated: Tue, 15 Nov 2022 07:38 AM (IST)
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Khandwa News: एक नवविवाहिता के लिए बेटी को जन्म देना गुनाह हो गया है।
खंडवा, जागरण आनलाइन डेस्‍क। बेटी को जन्म देना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक नवविवाहिता के लिए बेटी को जन्म देना गुनाह से ज्यादा हो गया है। बेटी के जन्म के साथ ही उन्हें गाली-गलौज भी सुननी पड़ी। साथ ही दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया। पांच लाख रुपए और एक कार की मांग की, बात नहीं बनी तो घर से निकाल दिया। पुलिस ने महिला के पति और सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

आठ माह पहले बच्‍ची को दिया था जन्‍म 

शहर के औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय मोनिका पटेल की शादी महेश्वर के सुलगांव के किराना दुकान संचालक राहुल पाटीदार से करीब तीन साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वाले मोनिका को प्रताड़ित कर रहे थे। उससे दहेज की मांग की गई लेकिन मोनिका की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसने आठ महीने पहले बेटी को जन्म दिया।

मोनिका पर टूटा दुखों का पहाड़

बेटी के जन्म के बाद मोनिका पर मानों दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटी को जन्म देने पर पति, सास-ससुर उसे ताना मारने लगे। उसे प्रताड़ित किया गया, साथ ही दहेज में पांच लाख रुपए और एक कार लाने को कहा। ऐसा न करने पर बेटी को लेकर घर से निकल जाने के लिए कहा।

थाने में दर्ज करवायी शिकायत

पद्मनगर थाने की एसआई परिणीता बेलेकर ने बताया कि मोनिका ने थाने में आकर पति राहुल पाटीदार, सास जानकीबाई और ससुर कैलाश पाटीदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवायी है। मोनिका ने बताया कि वह ढाई माह की गर्भवती भी है।

पीठ पर लात पर रात को घर से निकाला

10 नवंबर की रात उसके पति, सास व ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी पीठ पर भी लात मारी। उसने अपने भाई को खंडवा बुलाया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद मोनिका का भाई उसे खंडवा ले आया और अस्पताल में भर्ती कराया। मोनिका का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मोनिका की शिकायत पर राहुल, सास जानकीबाई और ससुर कैलाश के खिलाफ 498,294,323,506,34 व 3/4 निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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