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MP News: माता-पिता के बीच हुआ झगड़ा, तो जज ने बच्ची को पास बुलाया; कान में किया एक सवाल और कर दिया कस्टडी का फैसला

MP News मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक 10 साल की मासूम की कस्टडी का मामला आया। इस मामले की सुनवाई ग्वालियर खंडपीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान बच्ची के माता और पिता दोनों मौजूद थे। जज ने मासूम बच्ची के हाव भाव देखे और फिर फैसला लिया। इस लेख में पढ़िए कोर्ट रूम में जज ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Published: Thu, 04 Jul 2024 12:16 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2024 12:16 PM (IST)
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया बच्ची के कस्टडी का फैसला (प्रतिकात्मक फोटो)

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक मां ने अपनी 10 साल की मासूम बच्ची को खोजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई ग्वालियर खंडपीठ कर रही थी। महिला और उसके पति का विवाद होने के बाद दोनों अलग रहते थे, महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसके पति यानी बच्ची के पिता का ही बेटी को गायब में हाथ है। सुनवाई के दौरान बुधवार को हाई कोर्ट में उस मासूम को पेश किया गया।

कोर्ट में पेश हुई मासूम अपने पिता को देखकर घबराने लगी और सहम गई। हाई कोर्ट ने ऐसी स्थिति में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला के द्वारा उस बच्ची को अपने पास बोर्ड पर बुलाया और कान में कुछ पूछा, बच्ची ने डरते-डरते सवाल का जवाब दिया।

कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दी 

हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दे दी। महिला के कुल तीन बच्चों में से तलाक के समय एक बेटी पति के पास रह गई थी, दो बच्चे महिला के साथ आ गए थे। महिला का आरोप था उसके पति ने बेटी को गायब कर दिया है। कोर्ट में मामला आने के बाद पिता ही बेटी को यह कोर्ट में लेकर आया।

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