Gwalior Urban Bodies Election 2022: वोटर कार्ड नहीं है तब भी आप डाल सकते हैं वोट, पढ़ें चुनाव आयोग का ताजा अपडेट
राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 22 पहचान दस्तावेज निर्धारित किए हैं जिन्हें दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
By Babita KashyapEdited By: Updated: Mon, 13 Jun 2022 09:30 AM (IST)
ग्वालियर, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव कार्यक्रम के तहत होने वाली वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 22 पहचान दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। मतदाता इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकेंगे। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे मतदान के समय अपना वोटर आईडी कार्ड (ईपीआईसी) या निर्धारित पहचान दस्तावेज में से कोई एक साथ लाएं। मतदाताओं की पहचान से जुड़े इन दस्तावेजों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिए हैं।
जानें कौन से हैं वो 22 दस्तावेज जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए 22 दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। जिसमें वोटर आईडी कार्ड (EPIC), भूमि अधिकार और ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा और पंजीकृत रिकॉर्ड, विकलांगता प्रमाण प्रदान किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। - पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदूपत्ता कलेक्टर का पहचान पत्र, सहकारी संपत्ति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी सेवा औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, एससी, एसटी, ओबीसी और सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिक पेंशन पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक सैनिक विधवा और विधवा का आश्रित प्रमाण पत्र , रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल हैं।
लापरवाही के आरोप में टैक्स कलेक्टर निलंबित, एपीटीओ को नोटिसनगर आयुक्त ने वार्ड नंबर 30 के टैक्स कलेक्टर रघुवीर सिंह गुर्जर को सफाई संबंधी कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। एटीपीओ महेश पाराशर की एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया है। व्यवस्था बनाने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में ये दोनों कर्मचारी सफाई लापरवाही बरत रहे थे।
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