Madhya Pradesh: बुरहानपुर में महिला से मारपीट के बाद दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सुनाई सजा
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित और चिन्हित दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित रामा पुत्र चूड़ामन को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना 11 सितंबर 2022 की रात आठ बजे के आसपास हुई थी।
जेएनएन, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित और चिन्हित दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित रामा पुत्र चूड़ामन को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
क्या है पूरा मामला?
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना 11 सितंबर, 2022 की रात आठ बजे के आसपास हुई थी। पीड़ित महिला शादी में जाने के लिए पैदल घर से निकली थी। रास्ते में केले के खेत के पास आरोपित पहुंचा और उसे खींचकर केले के खेत में ले गया। जहां उसके साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए और दुष्कर्म किया। उसके पश्चात बरसात होने पर फिर उसे गिट्टी खदान के पास बनी खाली झोपड़ी में ले गया और वहां भी जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने स्वजनों को सुनाई आपबीती
बकौल अधिकारी, पीड़ित महिला किसी तरह पास बनी एक झोपड़ी में पहुंची और दूसरी महिला से साड़ी मांग कर घर पहुंची। महिला ने स्वजन को सारी घटना बताई। जिसके बाद शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।स्वजन ने ही आरोपित को दबोचा
घटना के दूसरे दिन महिला के स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे। वहां फटे कपड़े व एक मोटर साइकिल की चाबी गिरी पाई गई। सभी लोग पास में ही छिपकर बैठ गए। कुछ समय बाद आरेापित रामा मोटर साइकिल की चाबी तलाशते हुए आया, तो महिला ने उसे पहचान लिया। इसके बाद परिवारवालों ने उसे दबोच लिया और थाने ले गए।
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पास में रहने वाली एक महिला ने बताया कि आरोपित सेलगांव का रहने वाला है और उसके घर पर शराब पीने आता है। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा था।
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