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पापा हैं टीचर, लेकिन बेटा करवा रहा था बच्चों को पढ़ाई, पुलिस ने ऐसे पकड़ा झूठ; धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई प्रधानाध्यापक को अपने पिता के स्थान पर संस्थान में पढ़ाते हुए पाया गया था। यह अपराध शनिवार को तब सामने आया जब अनूपपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर स्थित चोलना में सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय का दौरा किया।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Sun, 15 Sep 2024 04:12 PM (IST)
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बेटा करवा रहा था बच्चों को पढ़ाई (फाइल फोटो)

जागरण न्यूज नेटवर्क, अन्नुपुर। मध्य प्रदेश के अन्नुपुर जिले से स्कूल में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहां के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई, क्योंकि प्रधानाध्यापक को अपने पिता के स्थान पर संस्थान में पढ़ाते और मैनेज करते हुए पाया गया था।

यह अपराध शनिवार को तब सामने आया जब अनूपपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर स्थित चोलना में सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय का दौरा किया।

शर्मा ने तब देखा कि निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक चमन लाल कंवर और दो अन्य अतिथि शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं थे।

आखिर क्या है सच?

उनकी जगह, उनके बेटे राकेश प्रताप सिंह को संस्थान में पढ़ाते और मैनेज करते हुए पाया गया। इस दौरान वहां मौजूद स्कूल की एक महिला शिक्षक ने बताया कि कंवर पिछले एक महीने से ठीक नहीं थे और उनका बेटा उनकी जगह सेवा दे रहा था।

इसके बाद शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षक के बेटे के खिलाफ अवैध गतिविधि में शामिल होने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

हेडमास्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ब्लॉक संसाधन केंद्र अधिकारी विष्णु मिश्रा ने बताया कि उन्होंने शिक्षक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जैतहरी थाना प्रभारी को पत्र लिखा है। जैतहरी थाना प्रभारी राकेश धारिया ने बताया कि शिकायत मिली थी कि प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में उनका बेटा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से विद्यालय में अध्यापन एवं संचालन कर रहा है।

उन्होंने बताया कि हेडमास्टर चमन लाल कंवर और उनके बेटे राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

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