Move to Jagran APP

MP Politics: दिग्विजय सिंह को 'देश विरोधी' बताने का मामला... सिंधिया के खिलाफ दायर परिवाद में पेश हुई स्टेटस रिपोर्ट

दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर सिंधिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि हे प्रभु महाकाल दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके खिलाफ एडवोकेट नितिन शर्मा ने तीनों को लीगल नोटिस भेज माफी मांगने का आग्रह किया।

By Vikram Singh TomarEdited By: Mohammad SameerUpdated: Tue, 21 Nov 2023 06:31 AM (IST)
Hero Image
सिंधिया और दो मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद में पेश हुई स्टेटस रिपोर्ट (फाइल फोटो)
जेएनएन, ग्वालियर। जिला कोर्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दो समर्थक मंत्रियों के खिलाफ दायर परिवाद के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पुलिस अधीक्षक ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।

परिवादी एडवोकेट नितिन शर्मा ने बताया कि स्टेटस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान समय तक केंद्रीय मंत्री सिंधिया के ट्विटर अकाउंट पर वह विवादित पोस्ट पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहा है। अब इस मामले में आगामी चार दिसंबर को परिवादी एडवोकेट नितिन शर्मा के जांच कथन कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे ।

ये है पूरा मामला

परिवादी के वकील ने बताया कि यह मामला मानहानी का है। 21 अप्रैल को उज्जैन में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए कहा था कि 'हे महाकाल,कांग्रेस में अब कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा मत करना'।

इसके जवाब में सिंधिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 'हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो।' वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की।

इसके खिलाफ एडवोकेट नितिन शर्मा ने तीनों को लीगल नोटिस भेज माफी मांगने का आग्रह किया। समय सीमा में आग्रह न मानने पर कांग्रेस लीगल सेल के संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट नितिन शर्मा ने परिवाद दायर किया था। नितिन शर्मा ने कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद दायर करने का आग्रह किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्रिमिनल परिवाद दायर किया था।

यह भी पढ़ेंः India Canada Row: हिंदू मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने सरेआम दी धमकी, भारतीय मूल के MP आर्य ने की कार्रवाई की मांग

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।