Indore: तलाकशुदा महिला ने एक साल तक अपने पूर्व पति पर चलाया झूठा मुकदमा, हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
Indore मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। महिला के ऊपर यह जुर्माना उसके तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर लगाया गया है।आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल झूठे मुकदमे चलाने वाले को सावधान करने के लिए लगाई गई है कि वे अदालतों का सहारा नहीं ले सकते।
पीटीआई, इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला पर अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ "बेईमान मुकदमेबाजी" जारी रखने के कदम को नजरअंदाज करते हुए उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंदौर में हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 1 मार्च को आदेश में कहा कि महिला ने "अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है"।
आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल झूठे मुकदमे चलाने वाले को सावधान करने के लिए लगाई गई है कि वे अदालतों का सहारा नहीं ले सकते।
पिछले साल फरवरी में हुआ था तलाक
इंदौर की रहने वाली महिला को पिछले साल फरवरी में आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद और समझौते के बदले 50 लाख रुपये मिले थे। तलाक के दौरान हुए समझौते के दौरान महिला को अपने पूर्व पति के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेना होगा। इसमें महिला ने अपने पूर्व पति और ससुरालवालों के खिलाफ क्रूरता, आपराधिक धमकी और अन्य आरोपों के लिए पांच साल पहले यहां एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी।
कोर्ट ने महिला को अपने पति को 1 लाख रुपये देने का दिया आदेश
इस जोड़े की शादी 2000 में हुई थी और उनकी एक 20 साल की बेटी है, जो तलाक के बाद अपने पिता के साथ रह रही है। अदालत ने महिला की सहमति के बिना दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गर्भपात के आरोप से संबंधित मामले को रद्द करते हुए उसे अपने पूर्व पति को 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
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