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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अनर्गल पोस्ट मामले में MP हाई कोर्ट का फैसला, सोशल मीडिया की खारिज की अपील

बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( Dhirendra Krishna Shastri ) के खिलाफ अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में फेसबुक-मेटा एक्स व यू-ट्यूब की अपील को एमपी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है । बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने फेसबुक-मेटा एक्स व यू-ट्यूब आदि पर अनर्गल पोस्ट हटाने संबंधी याचिका दायर की थी।

By Jagran News Edited By: Nidhi Avinash Updated: Tue, 06 Feb 2024 10:10 PM (IST)
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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अनर्गल पोस्ट मामले में MP हाई कोर्ट का फैसला (Image: Jagran)
जबलपुर, जागरण नयूज डेस्क। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अनर्गल पोस्ट से जुड़े मामले में फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब की अपील को एमपी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने इससे संबंधित मामले में आदेश पारित किया।

बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब आदि पर अनर्गल पोस्ट हटाने संबंधी याचिका दायर की थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने पोस्ट हटाने के निर्देश दिए थे।

फेसबुक-मेटा, एक्स और यू-ट्यूब ने दिया अपना तर्क

इस पर फेसबुक-मेटा, एक्स और यू-ट्यूब की तरफ से भी न्यायालय में अपील दायर की गई। फेसबुक-मेटा, एक्स व यू-ट्यूब ने तर्क दिया कि उनके प्लेटफार्म इलेक्ट्रानिक डिजिटल पोर्टल हैं, जिस पर कई लोग पोस्ट करते हैं। पोस्ट पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हैं। इसलिए अनुचित पोस्ट करने वाले व्यक्ति विशेष के खिलाफ केस दायर किया जाना चाहिए और उन्हें इस मामले से मुक्त रखना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस अपील को निरस्त कर दिया है।

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