MP News: 'भारत माता की जय' नारे के साथ तिरंगे को देनी होगी 21 बार सलामी, हाई कोर्ट ने आरोपी के सामने रखी ये खास शर्त
रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। आरोपित का यह कृत्य राष्ट्रीय एकता व सद्भाव के प्रतिकूल है। इस मामले में 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में फैजल के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई।
जेएनएन, जबलपुर। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना एक युवक को भारी पड़ गया। ऐसा करने के आरोपित को अब भारत माता की जय के नारे के साथ पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपित को हर माह के पहले व चौथे मंगलवार सुबह 10 से 12 बजे के बीच ऐसा करना होगा।
खास शर्त पर कोर्ट ने दी जमानत
हाई कोर्ट ने इस विशिष्ट शर्त के साथ आरोपित को जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि यह विशिष्ट शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपित में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश क प्रति गर्व से भरे जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।
पुलिस को शर्त का पालन कराने के निर्देश
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को उक्त शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपित के जमानत के कागजातों में भी आवश्यक रूप से इस शर्त का उल्लेख किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त, भोपाल को भेजें।पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के आरोप
दरअसल, रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। आरोपित का यह कृत्य राष्ट्रीय एकता व सद्भाव के प्रतिकूल है। इस मामले में 17 मई, 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में फैजल के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।
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