Rewa News: रीवा में हत्यारी बहू को मिली फांसी की सजा, धारदार हथियार से उतारा सास को मौत के घाट; कोर्ट ने माना क्रूर हत्या
Rewa News हत्या की वारदात 12 जुलाई 2022 को हुई थी। घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया लेकिन इसके पहले ही सास सरोज ने दम तोड़ दिया था। रीवा जिला न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना।
डिजिटल डेस्क, रीवा। Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सास की हत्या के मामले में एक बहू को कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2022 का है। इस मामले में कर अभियुक्त ससुर बाल्मीकि कोल को न्यायालय ने साक्ष्य अभाव में बरी किया है। घटना रीवा जिले के मंनगवा थाना अंतर्गत अतरैला में घटित हुई थी।
घरेलू विवाद की वजह से सास को उतारा मौत के घाट
हत्या की वारदात 12 जुलाई 2022 को हुई थी। घरेलू विवाद के चलते बहू कंचन कोल ने अपनी सास सरोज कोल पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोज को एंबुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना
रीवा जिला न्यायालय की चतुर्थ अपर न्यायाधीश पदमा जाटव ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए इसे क्रूर हत्या माना। लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं क्रूरतम हत्या माना। मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है।यह भी पढ़ें- Indore: ट्रेन में मिले थे महिला के शव के टुकड़े, ऋषिकेश में मिले बचे हुए अंग; पुलिस कर रही जांच
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