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लहसुन सब्जी या मसाला? MP हाईकोर्ट के फैसले से किसानों को मिली बड़ी राहत

लहसुन सब्जी है या मसाला इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना है और इसके साथ किसानों को इस बात की छूट दे है कि वे इसे मसाला बाजार और सब्जी मंडी दोनों में ही बेच सकते हैं।यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 2015 में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाल दिया था।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Tue, 13 Aug 2024 05:34 PM (IST)
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लहसुन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला (फोटो-जागरण)
जागरण न्यूज नेटवर्क, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लहसुन वाले मामले को लेकर फैसला आ गया है। लहसुन सब्जी है या मसाला इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने लहसुन को सब्जी माना है और इसके साथ किसानों को इस बात की छूट दे है कि वे इसे मसाला बाजार और सब्जी मंडी दोनों में ही बेच सकते हैं।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब 2015 में मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद कृषि विभाग ने इसे कैंसल करते हुए लहसुन को मसाले की श्रेणी में डाल दिया था। 2017 में यह मामला हाईकोर्ट की सिंगल बैच में पहुंचा, जहां इसे सब्जी की श्रेणी में डाल दिया गया।

क्यों परेशान थे किसान?

लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाल दिए जाने से किसान परेशान थे। वे अब इसे केवल सब्जी मंडी में ही बेच पा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने रिव्यू याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बैंच ने लहसुन को सब्जी ही माना, लेकिन किसानों को यह छूट दे दी कि वे इसे किसी भी मंडी या बाजार में बेच सकते हैं।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने किसानों को राहत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने को स्वतंत्र है। उसे फसल किसी एक मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हुई। इसे स्वीकारते हुए एक बार फिर लहसुन को कृषि उपज मंडी में बेचने की बाध्यता लागू कर दी गई।

पीठ ने सुनाया फैसला

एडवोकेट बागडिया ने बताया कि आलू प्याज कमीशन एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की थी जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने माना कि इस मामले में एकल पीठ का फैसला सही था। "कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार करके शासन को निर्देश दिए हैं, कि किसान लहसुन को कृषि उपज मंडी के अलावा सब्जी मंडी में भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि किसान अपनी सुविधा के अनुसार लहसुन की फसल को कृषि उपज मंडी के अलावा सब्जी मंडी में व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकेगा।

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