भीमा-कोरेगांव हिंसा मामला: मोतियाबिंद का आपरेशन कराने के लिए हैदराबाद नहीं जा सकेंगे वरवर, एनआईए ने ठुकराइ अपील
मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत ने वरवर राव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने माेतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति देने की अपील की थी क्योंकि मुंबई में रहकर अपरेशन कराना उनके लिए मुमकिन नहीं है।
By JagranEdited By: Arijita SenUpdated: Tue, 27 Sep 2022 10:57 AM (IST)
मुंबई, एजेंसी। मुंबई (Mumbai) में एनआईए की विशेष अदालत ने तेलुगू कवि और भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद (Bhima Koregaon-Elgar Parishad Case) के आरोपी पी वरवर राव (Varavara Rao) की मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए तीन महीने के लिए हैदराबाद जाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी अपील को ठुकराया कि उन्हें अगले तीन महीने के दरमियान उनके खिलाफ आरोप तय करने हैं।
NIA स्पेशल कोर्ट ने इन वजहों से ठुकराई अपील
एनआईए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कटारिया ने कहा कि कोर्ट को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने हैं और इसके साथ ही साथ 18, 2022 को दिए गए आदेश से तीन महीने की अवधि में लंबित उन्मोचित (Discharge) आवेदन पर भी निर्णय लेना है।भीमा-कोरेगांव हिंसाः 10 प्वाइंट्स में पढ़ें पूरा मामला कब क्या हुआ
राव ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है कि पी वरवर राव ने उन्हें जमानत देने के एनआईए के आदेश में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत मांगी है। हालांकि, जमानत की शर्तों के मुताबिक, एलगार परिषद की सुनवाई खत्म होने तक राव को मुंबई में ही रहना है।
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