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ISIS Module Case: आरोपी ने बच्चे के जन्म के दौरान पत्नी के साथ रहने के लिए मांगी अंतरिम जमानत, NIA ने किया याचिका का विरोध

ISIS Module Case आईएसआईएस मॉड्यूल भंडाफोड़ मामले में एक आरोपी ने अपने बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए यहां एक अदालत से अंतरिम जमानत मांगी है। बता दें कि आतंकी संगठन ISIS के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में पिछले साल NIA ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

By Jagran News Edited By: Versha Singh Updated: Thu, 01 Feb 2024 10:46 AM (IST)
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ISIS Module Case: आरोपी ने बच्चे के जन्म के दौरान पत्नी के साथ रहने के लिए मांगी अंतरिम जमानत

पीटीआई, मुंबई। ISIS Module Case: आईएसआईएस मॉड्यूल भंडाफोड़ मामले में एक आरोपी ने अपने बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए यहां एक अदालत से अंतरिम जमानत मांगी है।

आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से एक जुबैर शेख ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भावस्था में हैं और 4 फरवरी को उनकी सिजेरियन डिलीवरी होनी है।

बुधवार को याचिका में कहा गया कि शेख को अस्थायी जमानत दी जानी चाहिए ताकि वह उसके साथ रह सके।

एनआईए ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उठाए गए आधार "ठोस और वैध" नहीं थे।

अदालत शुक्रवार को याचिका पर आदेश पारित कर सकती है।

द्वारा रची गई साजिश के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के बाद, एनआईए द्वारा 28 जून, 2023 को ताबिश सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि वे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को बिगाड़ने और आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

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