'बॉडी मसाजर को न माना जाए वयस्कों का...', HC ने एडल्ट टॉय के आयात को प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में रखने को लेकर सुनाया फैसला
सीमा शुल्क आयुक्त ने यह दावा करते हुए सामान जब्त कर लिया था कि बॉडी मसाजर्स का इस्तेमाल वयस्कों के एडल्ट खिलौनों के रूप में किया जा सकता हैऔर ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।एचसी ने अपने फैसले में कहा कि एक बॉडी मसाजर को एडल्ट टॉय के रूप में इस्तेमाल किया जाना यह स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क आयुक्त की बस एक कल्पना मात्र थी।
पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बॉडी मसाजर को वयस्क एडल्ट टॉय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति किशोर संत की खंडपीठ ने बुधवार को सीमा शुल्क विभाग द्वारा बॉडी मसाजर वाली खेप को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया।
सीमा शुल्क आयुक्त ने यह दावा करते हुए सामान जब्त कर लिया था कि बॉडी मसाजर्स का इस्तेमाल वयस्कों के एडल्ट खिलौनों के रूप में किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। एचसी ने अपने फैसले में कहा कि यह उनका यह कहना कि एक बॉडी मसाजर को वयस्कों का एडल्ट टॉय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यह स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क आयुक्त की बस एक कल्पना मात्र थी।
HC ने सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर याचिका को किया खारिच
एचसी ने सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सीमा शुल्क विभाग के बॉडी मसाजर्स वाली खेप को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था।
सीमा शुल्क आयुक्त ने निर्णायक अधिकारी के रूप में अप्रैल 2022 में बॉडी मसाजर्स वाली खेप को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि वे वयस्क एडल्ट खिलौने थे और इसलिए जनवरी 1964 में जारी सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार आयात के लिए निषिद्ध है।1
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