Shiv Sena Dussehra Rally: उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
Shiv Sena Dussehra Rally बांबे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट को यहां रैली की अनुमति नहीं मिली है। इधर रैली की अनुमति के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Fri, 23 Sep 2022 08:47 PM (IST)
मुंबई, एजेंसी। Shiv Sena Dussehra Rally: महाराष्ट्र में बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court ) ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना (Shiv Sena) को मुंबई (Mumbai) के शिवाजी पार्क में पांच अक्टूबर को दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। इस बीच, रैली करने की अनुमति मिलने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जश्न मनाया।
उद्धव ठाकरे ने जताई ये उम्मीद
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र सरकार अपने दायित्वों को पूरा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी पार्टी में टूट के एक साल बाद उसी दिन दशहरा रैली कराने का फैसला लिया है। इसके चलते बांबे हाई कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस आरडी धनुका और कमल खाटा की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी का किसी भी धड़े को मंजूरी नहीं देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ठाकरे धड़े ने बीएमसी के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। खंडपीठ ने आदेश में कहा कि शिवाजी पार्क में शिवसेना को रैली करने की मंजूरी नहीं देकर बीएमसी ने गलती की है। इस तरह खंडपीठ ने उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना को दो से छह अक्टूबर के लिए शिवाजी ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है।
#WATCH | Shiv Sena workers celebrate after Bombay High Court permitted the Thackeray faction of Shiv Sena to hold Dussehra rally at Shivaji Park in Mumbai. pic.twitter.com/askbWuNUnC
— ANI (@ANI) September 23, 2022
दो से छह अक्टूबर तक मैदान का उपयोग करने की अनुमति
समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक, बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना को पांच अक्टूबर को मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में अपनी वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति आरडी धानुका व न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मुंबई नगर निकाय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। अदालत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) का आदेश "कानून की प्रक्रिया और सद्भावना का स्पष्ट दुरुपयोग" था। पीठ ने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहते हुए दो अक्टूबर से छह अक्टूबर तक मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी।
Maharashtra | Bombay High Court hears petitions of Shiv Sena factions seeking permission for Dussehra rally at Shivaji Park.
— ANI (@ANI) September 23, 2022
बीएमसी ने नहीं दी थी अनुमति
ब्रहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वीरवार को पांच अक्टूबर को दशहरे के मौके पर शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना के किसी धड़े को अनुमति नहीं दी थी। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने रैली के लिए आवेदन किया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था भंग होने का हवाला दिया था। इसी को आधार बनाकर निगम अधिकारियों ने दोनों धड़ों के आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि दशहरे के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की शिवसेना की परंपरा रही है और यह पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के समय से ही चली आ रही है। बीएमसी कमीश्नर इकबाल सिंह चहल ने बताया कि पुलिस से मिले फीडबैक के आधार पर दोनों धड़ों के आवेदन रद किए गए। 22 अगस्त को उद्धव ठाकरे गुट के अनिल देसाई ने पत्र लिखकर शिवाजी पार्क में पार्टी रैली की अनुमति मांगी थी। इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर ने भी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए आवेदन किया था।
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