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'रिश्तों में दरार के बाद पीड़िता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप', बॉम्बे HC ने रद किया 73 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ मामला

बॉम्बे HC ने 73 साल के बुजुर्ग के खिलाफ दायर यौन शोषण के मामले को रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 31 सालों से संबंध बना रहे थे। अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों कई सालों तक संबंध बनाए और जब दोनों के बीच रिश्ते खराब हुए तो शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

By Agency Edited By: Sonu Gupta Updated: Thu, 01 Aug 2024 11:03 PM (IST)
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय बुजुर्ग को दी राहत।

पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने साल 1987 से एक महिला का कथित रूप से यौन शोषण करने के आरोप में एक 73 वर्षीय व्यक्ति पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसको यौन शोषण नहीं माना और कहा कि यह संबंध सहमति से था।

31 सालों से संबंध बना रहे थे दोनों पक्ष

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि एफआईआर 2018 में दर्ज की गई थी और इसमें देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। दोनों पक्ष 31 सालों से संबंध बना रहे थे और शिकायतकर्ता ने कभी भी इस पर अपनी आपत्ति नहीं जताई। यहां तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है।

रिश्ते खराब होने के बाद शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई शिकायतः पीठ

अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें दोनों पक्षों कई सालों तक संबंध बनाए और जब दोनों के बीच रिश्ते खराब हुए तो शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पीठ ने कहा कि पिछले 31 सालों में महिला के पास अलग होने और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के कई मौके आए, लेकिन उसने इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए।

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